अन्त्योदय और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को 6 जनवरी से 18 तक निःशुल्क वितरण की तिथि निर्धारित 

उत्तर प्रदेश

बदायूँ जनमत। जिला पूर्ति अधिकारी ने अवगत कराया है कि जनपद में प्रचलित अन्त्योदय एंव पात्र गृहस्थी कार्डधारको को माह नवम्बर 2022 के सापेक्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनिमय 2013 के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न का माह जनवरी 2023 में 06 तारीख से 18 जनवरी 2023 तक निःशुल्क वितरण कराया जा रहा है। उल्लेख करना है कि आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग उ0प्र0 जवाहर भवन लखनऊ के पत्र संख्या 260/आ0पू0 रा0-निःशुल्क वितरण/2023 दिनांक 18 जनवरी 2023 द्वारा वितरण की अवधि को विस्तारित करते हुये, निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की तिथि दिनांक 21 जनवरी 2023 तक विस्तारित की गयी है। उक्त अवधि में ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार आधारित वितरण किया जायेगा। मोबाईल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण की तिथि पूर्व निर्धारित दिनांक 18 जनवरी 2023 के साथ-साथ दिनांक 21 जनवरी को भी उपलब्ध रहेगी। उपरोक्तानुसार दिनांक 21-01-2023 तक कार्डधारकां को पोर्टेबिलिटी से खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
जनपद के ऐसे समस्त अन्त्योदय एंव पी0एच0एच0 कार्डधारक जिनके द्वारा माह नवम्बर, 2022 के सापेक्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न अभी तक प्राप्त नहीं किया गया है, को सूचित किया जाता है कि वह अपने उचितदर विक्रेता से दिनांक 21-01-2023 तक प्रत्येक अन्त्योदय राशनकार्ड पर 35 किलोग्राम खाद्यान्न (14 किलोग्राम गेहॅू एंव 21 चावल), पात्र गृहस्थी राशनकार्ड पर प्रति यूनिट 05 किलोग्राम खाद्यान्न (02 किलोग्राम गेहॅू व 03 किलोग्राम चावल) निःशुल्क प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *