बदायूं में दलित युवक के हत्यारोपी को आजीवन कारावास; कोर्ट ने 45 हजार जुर्माना भी लगाया

उत्तर प्रदेश

बदायूॅं जनमत‌। एक दलित युवक की हत्या के मामले में स्पेशल जज एससीएसटी एक्ट की कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने हत्या के दोषी पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अलापुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 में एक दलित युवक की हत्या की गई थी। पुलिस ने आपरेशन कंविक्शन के तहत इस मामले को प्राथमिकता दी। सिविल लाइंस थाने के गांव कुलचौरा निवासी मुनेंद्र यादव को आरोपी के रूप में चिह्नित कर गिरफ्तार किया गया। वहीं सीओ दातागंज कर्मवीर सिंह के नेतृत्व में जांच की गई और मजबूत चार्जशीट तैयार की गई। पुलिस ने गवाहों के बयान और सभी महत्वपूर्ण साक्ष्य कोर्ट में पेश किए। पुलिस की कड़ी मेहनत और प्रभावी पैरवी के चलते शुक्रवार को कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।     

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