बदायूँ जनमत। अपर जिला मजिस्ट्रेट व उप जिला निर्वाचन अधिकारी (न०नि०) वी0के0 सिंह ने जानकारी देते हुए नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 के अर्न्तगत जनपद की सभी निकायों के अध्यक्ष एवं सदस्य पद के समस्त प्रत्याशियों को पुनः सूचित किया है कि आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन समाप्त होने के उपरान्त अर्थात दिनांक 13.05.2023 के उपरान्त सभी प्रत्याशियों द्वारा तीन माह के भीतर निर्वाचन से सम्बन्धित व्यय लेखा रजिस्टर बाउचर सहित जिला स्तरीय कमेटी के सदस्य वरिष्ठ कोषाधिकारी, बदायूं की परीक्षण हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। प्रत्याशियों द्वारा विभिन्न मदों में जो धनराशि व्यय की जायेंगी, उन मदों में व्यय की जाने वाली दरो का निर्धारण जिला स्तरीय कमेटी द्वारा किया गया है।
उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दाखिल करने की तिथि से निर्वाचन की घोषणा तक प्रतिदिन विभिन्न मदों में जो व्यय किया जायेगा, उसका लेखा-जोखा सम्बन्धित व्यय लेखा रजिस्टर में तैयार किया जायेगा। जिसका परीक्षण जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा। यदि किसी प्रत्याशी द्वारा निर्धारित अधिकतम व्ययः सीमा से अधिक धनराशि व्यय की गई पाई जाती है तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।