बदायूं में दलित नाबालिग के यौन शोषण मामले में आजीवन कारावास; पाक्सो कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना भी लगाया

उत्तर प्रदेश

बदायूॅं जनमत‌। स्पेशल जज पाक्सो कोर्ट ने एक दलित नाबालिग लड़की के यौन शोषण के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला स्पेशल जज पाक्सो कोर्ट दिनेश तिवारी की अदालत ने सुनाया। दोषी संभल जिले का निवासी है।
विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी ने बताया कि इस मामले में घटना की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने 31 अगस्त 2017 को थाना सिविल लाइंस में दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि उनकी 12 वर्षीय बेटी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। पुलिस ने जांच शुरू की और पीड़िता को बरामद कर लिया।
संभल जिले के थाना बहजोई इलाके के गांव बल्लभपुर निवासी सोनू यादव नामक युवक नाबालिग को धमकाकर अपने साथ ले गया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ साक्ष्य जुटाकर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मामले के ट्रायल के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनी और प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन किया। इसके बाद कोर्ट ने सोनू यादव को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई। अदालत ने आदेश दिया है कि जुर्माने की सारी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।

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