ककराला के अभियुक्त पर आरोप सिद्ध, जेल में बिताई अवधि की सजा से दंडित किया

अपराध

बदायूॅं जनमत। “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में पुलिस की प्रभावी पैरवी से आर्म्स एक्ट के अभियुक्त को न्यायालय बदायूं द्वारा जेल मे बिताई गयी अवधि की सजा से दण्डित किया गया।
थाना सिविल लाइन पर पंजीकृत मुकदमा धारा 25 आर्म्स एक्ट बनाम असलम उर्फ अफजाल पुत्र अरवे खां निवासी कोठी कस्बा ककराला थाना अलापुर जनपद बदायूं की विवेचना उ0नि0 एस0एन0 श्रीवास्तव द्वारा की गयी। साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए प्राप्त साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल व पैरोकार थाना सिविल लाइन द्वारा न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 30 नबंवर 2023 को न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त असलम को धारा 25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत जेल मे बिताई गयी अवधि की सजा से दण्डित किया गया।
पैरवी करने वाले पैरोकार थाना सिविल लाइन तथा लोक अभियोजक सुश्री सौम्या अरुण तथा विवेचक उ0नि0 एस0एन0 श्रीवास्तव का योगदान सराहनीय रहा।   

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