बदायूॅं जनमत। थाना उसहैत पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 63/2020 धारा 302 भादवि बनाम दुर्वेश पुत्र राजबहादुर निवासी ग्राम रिजौला की विवेचना विवेचक निरीक्षक उसहैत अमृत लाल द्वारा की गई। विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अंतर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समंवय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल व पैरोकार हे0क0 हरिओम थाना उसहैत द्वारा न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गई। जिसके परिणाम स्वरुप आज गुरूवार को न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा प्रत्येक को अंतर्गत धारा 302 भादवि के आरोप में आजीवन कारावास तथा 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर दो वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।