बदायूॅं जनमत। अक्षय तृतीय के दिन चाइल्डलाइन के टोल फ्री नंबर 1098 के माध्यम से सूचना मिली कि थाना उसहैत क्षेत्र के एक ग्राम में 03 बालिकाओं का बाल विवाह हो रहा है, तीनों विवाह क्रमशः 03 मई, 04 मई और 08 मई को होना प्रस्तावित था। जिसकी सूचना मिलने के बाद चाइल्ड हेल्पलाइन परियोजना समन्वयक कमल शर्मा ने मामले की सूचना जिला प्रोबेशन अधिकारी व बाल कल्याण समिति को दी। सूचना के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चाइल्ड हेल्पलाइन परियोजना समन्वयक कमल शर्मा, अजय कुमार थाना प्रभारी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उपनिरीक्षक थाना उसहैत तिलक राम, आरक्षी रवि, उदयपाल, विकास कुमार, विक्की वर्मा, रितु गांव में पहुंचे और तीनों बालिकाओं व उसके परिवार से मिले। बालिकाओं की आयु के साक्ष्य मांगे जिसमे तीनों बालिकाओं की आयु साक्ष्यों के अनुसार 16 वर्ष के लगभग निकलीं, परिवार के अनुसार भी बालिकाओं की आयु 16 वर्ष बताई गई। जिसके बाद बालिकाओं के पिता को शादी न करने के बारे में समझाया गया। बताया कि 18 वर्ष से पहले शादी करने पर कानूनी कार्यवाही होगी, तब उन्होंने कहा कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लड़की के पिता ने प्रभारी निरीक्षक की उपस्थित में शपथ पत्र दिया कि जब तक मेरी लड़की 18 वर्ष की ना हो जाएगा तब तक मैं उसका विवाह नहीं करूंगा। अगर करूं तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए। पिछले सप्ताह भी इसी गांव में एक बाल विवाह को रोका गया था।