बदायूं- नाबालिग से रेप मामले में आरोपी को उम्रकैद, 50 हजार जुर्माना भी लगाया, दस साल बाद आया फैसला

उत्तर प्रदेश

बदायूॅं जनमत। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग को बहलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर कोर्ट ने 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
मामले में घटना की रिपोर्ट 11 नवंबर 2013 को कोतवाली उझानी इलाके के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने इसी इलाके के हुसैनपुर गांव निवासी गंगू उर्फ गंगा प्रसाद वर्तमान पता धिमरपुरा कोतवाली दातागंज के खिलाफ लिखाई थी। इसमें बताया था कि गंगू उसकी नाबालिग बेटी को बहलाकर ले गया था। उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले की विवेचना एसआई मानपाल सिंह ने की। साक्ष्य संकलित करते हुए गवाहों के बयान दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी।
इसके बाद आरोपी के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में पैरवी शुरू की। एसएसपी डॉ. ओपी सिंह ने बताया कि डीजीपी की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत इस मामले में सजा दिलाने के लिए पुलिस ने अदालत में हर स्तर पर पैरवी की। समयबद्ध तरीके से पूरे मामले की मॉनिटरिंग की। उझानी कोतवाली के पैरोकार अशोक कुमार को लगातार पैरवी के लिए जुटाया था। इसी का परिणाम है कि मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए यह फैसला सुनाया है। वादी पक्ष की ओर से पैरवी लोक अभियोजक अमोल जौहरी ने की।   

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