नववर्ष की पूर्व संध्या पर होने वाले कार्यक्रमों की जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति आवश्यक

उत्तर प्रदेश

बदायूँ जनमत। सहायक आयुक्त राज्यकर व प्रभारी पूर्व मनोरंजन आकांक्षा पाण्डेय ने जानकारी देते हुए बताया कि 31 दिसम्बर को नये वर्ष की पूर्व संध्या पर जनपद के विभिन्न क्लब, बैंकट लॉन, रिजोर्ट्स, रेस्टोरेंट, मनोरंजन पार्क, स्विमिंगपुल आदि में आयोजित किये जाने वाले मनोरंजक कार्यक्रम उप्र चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) अधिनियम-1955, की धारा-2 (।-2) के अन्तर्गत मनोरंजन की परिभाषा से आच्छादित है, ऐसे कार्यक्रम के आयोजन व संचालन से पूर्व अधिनियम की धारा-4 (1) के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।
उन्होंने बताया कि बिना जिला मजिस्ट्रेट से पूर्वानुमति प्राप्त किये, ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित किया जाना, वर्णित अधिनियम की धारा-8 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जिसके लिये 06 माह के कारावास अथवा अधिकतम 20,000 रुपए के अर्थदण्ड अथवा दोनों दिये जाने का प्राविधान है तथा निरंतरता में उल्लंघन किये जाने की दशा में प्रत्येक दिवस हेतु 2000 रुपए अतिरिक्त दण्ड दिये जाने का भी प्राविधान है।
उन्होंने जनपद के समस्त क्लब, बैंकट लॉन, रिजोर्ट्स, रेस्टोरेंट, मनोरंजन पार्क, स्विमिंगपूल आदि के संचालको को सूचित किया है कि नव वर्ष की पूर्व संध्या पर अथवा अन्यथा किसी भी दिवस में, आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रम को, बिना जिला मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के आयोजित न करें, अन्यथा उनके विरूद्ध उपर्युक्त सुसंगत विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत कठोर विधिक कार्यवाही की जायेगी।
उन्होंने बताया कि ऐसे किसी भी कार्यक्रम को पूर्वानुमति, प्राप्त करने हेतु निवेशमित्र पोर्टल के माध्यम से कार्यक्रम के आयोजन से 30 दिन पूर्व आवेदन किया जा सकता है, जिसके लिये अग्नि सुरक्षा, विधुत-सुरक्षा, शांति व्यवस्था आदि प्रमाण-पत्रों को संबंधित विभागों से प्राप्त कर ऑनलाइन अपलोड करना होता है। अनुमति की प्रक्रिया पूर्ण रूप से ऑनलाइन है, फिर भी यदि ऑनलाइन प्रक्रिया में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है या किसी सहायता को इच्छुक है तो राज्यकर कार्यालय खण्ड-1 में उपस्थित होकर संपर्क कर सकते हैं।

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