संभल हिंसा में कोर्ट का बड़ा आदेश, ASP अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसकर्मियों पर दर्ज होगा केस

उत्तर प्रदेश

यूपी जनमत। संभल जिले से बड़ी खबर सामने आई है। तेज तर्रार और संभल हिंसा से चर्चा में आने वाले अनुज चौधरी समेत यूपी पुलिस के 12 कर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने का कोर्ट ने आदेश दिया है। ये आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर (CJM) कोर्ट से जारी किया है। आरोप है कि संभल हिंसा के दौरान पुलिसकर्मियों ने एक युवक को गोली मारी थी। युवक के पिता की याचिका पर कोर्ट ने आदेश दिया है। उक्त घटना के वक्त अनुज चौधरी संभल में बतौर सीओ तैनात थे। फिलहाल वो फिरोजाबाद में एएसपी हैं।
जानकारी के अनुसार थाना नखासा क्षेत्र के मोहल्ला खग्गू सराय अंजुमन निवासी यामिन ने सीजेएम न्यायालय में 6 फरवरी 2024 को याचिका दायर की थी। यामिन का आरोप है कि उनका बेटा आलम 24 नंवबर 2024 को रस्क (टोस्ट) बेचने के लिए घर से निकला था। शाही जामा मस्जिद इलाके में पहुंचने पर पुलिस ने उसे गोली मार दी थी। यामिन ने तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और संभल कोतवाली इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत 12 पुलिस वालों को आरोपी बनाया है।

बेटे ने पुलिस से छिपकर इलाज कराया…

9 जनवरी 2026 को न्यायालय में मामले की सुनवाई शुरू हुई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सभी पुलिस अफसरों व पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर करने के आदेश दिए हैं। यामीन के अधिवक्ता चौधरी अख्तर हुसैन का कहना है कि उनके मुवक्किल के बेटे ने पुलिस से छिपकर अपना उपचार कराया। कोर्ट से पूर्व सीओ अनुज चौधरी, पूर्व इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत अज्ञात पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर की मांग की थी।
सपा सासंद जियाउर्रहमान बर्क, सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल सहित 40 लोगों के खिलाफ नामजद और 2750 अज्ञात उपद्रवियों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। 18 जून को SIT ने 1128 पन्नों में सासंद जियाउर्रहमान बर्क समेत 23 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। जबकि सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल का नाम चार्जशीट में शामिल नहीं किया गया है।

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