विधानसभा चुनाव; फार्म-6 भरते समय मोबाइल नम्बर और पते की दें सही जानकारी

उत्तर प्रदेश

बदायूँ जनमत। विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए पात्र नागरिकों द्वारा ऑफलाइन के अतिरिक्त ऑनलाइन माध्यमों से भी आवेदन किया जाता है। आवेदकों द्वारा ऑनलाइन माध्यम से स्वयं अथवा जन सुविधा केन्द्रों के माध्यम से फार्म-6 जमा करने पर मोबाइल नम्बर पर रेफरेन्स नम्बर की सूचना प्राप्त न होने की दशा में एक से अधिक बार आवेदन कर दिया जाता है, जिसके कारण एक से अधिक प्रविष्टियों की समस्या उत्पन्न होती है।
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त निर्देशों के क्रम में उक्त आशय की जानकारी देते हुए बताया कि पात्र नागरिकों द्वारा स्वयं अथवा जनसुविधा केन्द्रों के माध्यमों से भरे जाने वाले फार्म-06 की एक से अधिक प्रवृष्टियों को रोकने के लिए जनसुविधा केन्द्रों के संचालकों से अपील है कि फार्म 6 भरते समय फार्म पर आवेदक अथवा उसके सम्बंधी का मोबाइल नम्बर अंकित किया जा सकता है, जो मतदाता सूची में पहचान पत्र के साथ लिंक हो जाता है। ई साइन के उपरान्त फार्म-6 फाइनल सबमिट होगा। ई साइन होने के पश्चात ही फार्म का रेफरेंस नम्बर जनरेट होता है। आवेदक द्वारा अपना आधार देने के पश्चात आधार लिंक मोबाइल नम्बर पर ओटीपी प्राप्त होता है। ओटीपी डालने पर ईसाइन सफलतापूर्व पूर्ण हो जाता है। उसके पश्चात फार्म जमा होने की पुष्टि हेतु मोबाइल पर मैसेज आ आता है।
आवेदक द्वारा फार्म 6 में भरा जाने वाला मोबाइल नम्बर तथा आधार लिंक मोबाइल नम्बर अलग-अलग हो सकता है। फार्म-6 सबमिट होने पर रेफरेंस नम्बर उसी मोबाइल नम्बर पर प्राप्त होता है, जो फार्म-6 में अंकित किया गया है। इसी रेफरेंस नम्बर की सहायता से आवेदन को ट्रैक किया जा सकता है। फार्म-6 जनसुविधा केन्द्र द्वारा भरा जा रहा है तो संचालक द्वारा फार्म भरते हुए सम्बंधित आवेदक का वास्तविक, सक्रिय मोबाइल नम्बर ही फार्म में अंकित किया जाए।
डाक विभाग द्वारा मतदाता का फोटो पहचान पत्र स्पीड पोस्ट के माध्यम मतदाताओं को भेजा जाता है। फार्म में निवास का पता अपूर्ण अथवा गलत पिनकोड भरे जाने की स्थिति में डाक विभाग द्वारा इस प्रकार के मतदाता पहचान पत्र को वापस कर दिया जाता है। फार्म 6 भरते समय आवेदक द्वारा निवास का पूरा पता, सही पिनकोड के साथ दिया जाना आवश्यक है, जिससे मतदाता को मतदाता पहचान पत्र सही पते पर प्राप्त हो सके।

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