बदायूँ जनमत। अपर जिलाधिकारी प्रशासन विजय कुमार सिंह ने आदेश जारी करते हुए अवगत कराया है कि होली, शबे बरात, रामनवमी, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे, डॉ भीमराव अंबेडकर जयंती तथा ईद-उल-फितर आदि त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए जनपद में दिनांक 02 मार्च से 25 अप्रैल 2023 तक धारा-144 प्रभावी रहेगी। आदेशों की अवहेलना करने पर भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
उधर होली एवं शबे बरात के त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट मनोज कुमार ने 27 मजिस्ट्रेट की विभिन्न थानों, पुलिस चौकियों एवं कोतवाली आदि में ड्यूटी लगाई है। इसके अलावा 6 मजिस्ट्रेट आरक्षित रखे गए हैं।
विशेष व्यवस्था के लिए एकीकृत कोविड-कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर कलेक्ट्रेट बदायूँ मुख्य कन्ट्रोल रूम रहेगा। प्रभारी अधिकारी एकीकृत कोविड- कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर कलेक्ट्रेट बदायूँ इन पर्व के दृष्टिगत डयूटी पर नामित अधिकारियों की लोकेशन तथा वस्तुस्थिति ज्ञात कर दो-दो घण्टे के अन्तराल में सूचना प्राप्त करते रहेगें/कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल रूम सेन्टर के दूरभाष/ मो0 नम्बर 05832-266052, 05832-266054, 7505389289, 7505395940 हैं। धार्मिक स्थलों, रेलवे स्टेशनों तथा बस स्टेशनों पर विशेष पुलिस एवं सुरक्षा व्यवस्था की जाये, समस्त मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारियों के साथ निरन्तर भ्रमण करते रहें। इन पर्वो के दौरान नगर मजिस्ट्रेट नगर क्षेत्र में तथा उप जिला मजिस्ट्रेट तहसील क्षेत्रों में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु उत्तरदायी होंगें । अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्र0) बदायूँ, पुलिस अधीक्षक नगर के साथ तथा अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के साथ भ्रमणशील रह कर कानून एवं शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगें तथा पर्व की समाप्ति पर कुशलता रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगें।