बदायूं में हत्या के दोषी को आजीवन कारावास; 60 हजार का जुर्माना, अर्थदंड न चुकाने पर 6 महीने अतिरिक्त जेल

उत्तर प्रदेश

बदायूॅं जनमत‌। पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते एक हत्या के मामले में दोषी को कड़ी सजा मिली है। कोर्ट ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कुल 60 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
लोक अभियोजक संजीव कुमार गुप्ता ने बताया यह मामला थाना अलापुर में वर्ष 2015 में दर्ज हुआ था। अभियुक्त नरेंद्र पुत्र सुखराम निवासी ग्राम बसियानी के खिलाफ धारा 302/201 के तहत मामला दर्ज किया गया था। निरीक्षक अजीत प्रताप ने इस मामले की विवेचना की। पुलिस महानिदेशक द्वारा संचालित ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत इस मामले की विशेष निगरानी की गई। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश, बदायूं की अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया। न्यायालय ने धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है।
वहीं अर्थदंड न चुकाने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास होगा। धारा 201 के तहत 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया। इस अर्थदंड की अदायगी न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले में पैरोकार कांस्टेबल सतीश यादव, विवेचक निरीक्षक अजीत प्रताप की भूमिका महत्वपूर्ण रही।     

 

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