बदायूँ जनमत। श्रमायुक्त उ0प्र0 कानपुर के द्वारा अवगत कराया गया है कि इजरायल सरकार ने वहां हुये युद्ध से उत्पन्न स्थिति के दृष्टिगत भारत सरकार से निर्माण श्रमिकों की मांग की है। निर्माण श्रमिकों को इजरायल में निवास एवं रोजगार दिये जाने की कार्यवाही कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्यरत एजेन्सी तथा इजरायल सरकार के अधीन कार्यरत ऐजेन्सी के आपसी समन्वय से की जायेगी। वहीं उत्तर प्रदेश से 10000 निर्माण श्रमिकों को इजरायल भेजा जाना है।
निर्माण श्रमिकों के प्रकार के बारे में उन्होंने बताया कि राजमिस्त्री, सरिया सैटरिंग मिस्त्री, जाल बनाने वाले कारीगर, टाइल्स कारीगर, ऑचर वेन्डिंग कारीगर आदि श्रेणी के निर्माण श्रमिकों की आवश्यकता है। आयु सीमा व अनुभव के बारे में बताया कि निर्माण श्रमिकों की आयु 21 वर्ष से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिये तथा दो से तीन बर्ष का कार्य करने का कार्य अनुभव होना चाहिये। इजरायल जाने की इच्छुक निर्माण श्रमिकों को पासपोर्ट एवं वीजा में सहयोग हेतु भारत सरकार के अधीन कार्यरत एजेन्सी एस0सी0डी0सी0 इन्टरनेशनल द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया जायेगा।
उन्होंने वांछित योग्यता व अर्हताओं के बारे में बताया कि आवेदक को अंग्रेजी की सामान्य जानकारी होनी चाहिये। निर्माण की ड्राइंग पढ़ना आना चाहिये। इच्छुक निर्माण श्रमिकों को न्यूनतम 01 वर्ष एवं अधिकतम 03 वर्ष सेवा देनी होगी। उन्होने बताया कि निर्माण कामगारों को 138000 (एक लाख अढ़तीस हजार रूपये मात्र) प्रतिमाह वेतन एवं 15000 (पन्द्रह हजार रूपये मात्र) बोनस व फन्ड आदि भी मिलेगा। इजरायल भेजने से पूर्व निर्माण श्रमिकों को आवश्यक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जायेगा। इच्छुक निर्माण श्रमिक जल्द से जल्द श्रम विभाग कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, कलेक्ट्रेट परिसर, बदायूं में अपना आवेदन कर सकते हैं।