सावधान: बदायूं जिले में 20 फरवरी तक धारा 144 लागू

उत्तर प्रदेश

बदायूँ जनमत। अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन वी0के0 सिंह ने अवगत कराया है कि आगामी नव वर्ष 2024 से सम्बंधित मनाए जाने एवं माह जनवरी, फरवरी 2024 में मकर संक्रान्ति, गुरु गोविन्द सिंह जयन्ती, हज़रत अली जन्म दिवस, गत्रतन्त्र दिवस, वसंत पंचमी, संत रविदास जयन्ती व शबे बारात आदि त्यौहार मनाये जाने है। उन्होंने धारा 144 सीआरपीसी के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद की सीमा में प्रवेश करने वाले क्षेत्रान्तर्गत निवास करने वाले तथा विचरण करने वाले समस्त व्यक्तियों के विरुद्ध निषेधात्मक आदेश तात्कालिक प्रभाव से पारित कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा। यह आदेश सम्पूर्ण जनपद में 29 दिसम्बर 2023 से 20 फरवरी 2024 तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश की अवहेलना भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा।     

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