बदायूॅं जनमत। अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर समग्र विकास संस्थान द्वारा विकास खण्ड उसावां के ग्राम बिचोला के पंचायत भवन में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ग्राम प्रधान प्रवेश कुमारी उपस्थित रहीं तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता समग्र विकास संस्थान के अध्यक्ष राजकुमार शर्मा ने की। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए संस्था की सीनियर फैसिलिटेटर साक्षी द्वारा उपस्थित महिलाओं को महिला दिवस के इतिहास के बारे में बताते हुए समझाया गया कि किस प्रकार सर्वप्रथम 1908 में महिलाओं ने अपने हक की लड़ाई की शुरुआत की थी और तब से ही हम 08 मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे है।
संस्था साथी कान्ति देवी द्वारा बाल विवाह निषेध एवं प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बताया गया कि 18 वर्ष से कम उम्र में लड़की की शादी करना तथा 21 वर्ष से कम उम्र की आयु में लड़के की शादी करना कानूनन अपराध है, जिसके लिए 1 लाख रुपये तक के जुर्माने व 2 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है। साथी शशि ने बालश्रम पर प्रकाश डालते हुए बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रेरित किया तथा समझाया गया कि 6-14 वर्ष के किसी भी बच्चे से कार्य करवाना कानूनन अपराध है। ऐसा करने पर 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक कि सज़ा का प्रावधान है। साथी कुसुम ने घरेलू हिंसा के बारे में बात करते हुए बताया गया कि हम लोगों को घर में आपस मे मिल जुलकर रहना चाहिए। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर टोल फ्री नंबर 1090 महिला हेल्पलाइन नम्बर का प्रयोग करें। संस्था द्वारा कार्यक्रम में ऐसी महिलाओं को बैज व माला पहनाकर सम्मानित किया गया जो सामाजिक बाधाओं को तोड़कर समाज के बीच उत्कृष्ट कार्य कर रही है। ग्राम प्रधान प्रवेश कुमारी ने कहा कि महिलाओं को अपने हक की लड़ाई लड़़नी चाहिए। जिस तरह हमें होली दीवाली को उत्सव के रूप में मनाते है उसी तरह हमें महिला दिवस को भी उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। संस्था अध्यक्ष राजकुमार शर्मा ने कहा कि हम सब लोगों को चाहिए कि अपने अपने बच्चों को पढ़ाये और आगे बढ़ने का अवसर दें। कार्यक्रम का संचालन संस्था समन्वयक मो० हन्नान खान ने किया। कार्यक्रम में गयादीन शर्मा, हीरेन्द्र सिंह, गौरव कुमार, ढाकन सिंह, उमराय सिंह आदि मौजूद रहे।