सैय्यद जाहिद अली रियासत
नवी मुंबई जनमत। नवी मुंबई महानगरपालिका की महापौर सुजाता सूरज पाटील अपने द्वारा किए गए अनाधिकृत निर्माण के मामले में मुश्किल में फंस गई हैं। आरोप है कि सुजाता पाटील के नेरुळ सेक्टर 18 स्थित एकता सोसायटी और सेक्टर 10 स्थित एकता हाइट में स्थित फ्लैट में अनाधिकृत रूप से किए गए अतिरिक्त निर्माण कराया है।
इस संबंध में नगर विकास मंत्री और मनपा आयुक्त के पास की गई शिकायत पर नियमानुसार कार्रवाई करने के बजाय, पालिका के नेरुळ विभाग अधिकारी और उपायुक्त अतिक्रमण द्वारा महापौर के अनधिकृत निर्माण को संरक्षण देने का प्रयास किया जा रहा है। महापौर सुजाता पाटील ने वर्ष 2025-26 में हुई आम चुनाव प्रक्रिया में प्रस्तुत किए गए शपथपत्र में घोषित किया था कि उन्होंने कोई भी अनधिकृत निर्माण नहीं किया है।
लेकिन वास्तव में सुजाता पाटील ने उस शपथपत्र में घोषणा में सच्चाई छिपाकर धोखाधड़ी की है। इसलिए अनाधिकृत निर्माण के मामले में सुजाता पाटील और उनके पति सूरज पाटील को नगर सेवक पद के लिए अयोग्य घोषित कर उन पर नियमानुसार कार्रवाई की मांग नेरुळ निवासी महादेव माणिकराव पवार ने की है।
उन्होंने यह भी मांग की है कि नवी मुंबई महानगरपालिका की वर्तमान महापौर और पालिका सदस्य सुजाता सूरज पाटील और पालिका सदस्य सूरज बालाराम पाटील ने नवी मुंबई महा नगर पालिका आम चुनाव में दाखिल किए गए नामांकन शपथ-पत्र में गलत जानकारी देने के कारण उनकी पालिका सदस्यता रद्द करके उक्त चुनाव में दूसरे क्रमांक पर वोट पाने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित पालिका सदस्य घोषित किया जाए।



