निकाय चुनाव: मतदाता पहचान पत्र के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं यह 15 दस्तावेज, जरूर देखें…

उत्तर प्रदेश

बदायूँ जनमत। जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर निकाय) मनोज कुमार द्वारा अवगत कराया गया है कि नगर निकायों के सामान्य निर्वाचन के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देश के क्रम में नगरीय निकायों के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचकों के प्रतिरूपण को रोकने और उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए मतदान करने हेतु मतदाताओं को 15 विकल्प दिए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार द्वारा बताया गया कि मतदान स्थल पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान पत्र, राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख यथा-भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन आदि ।
इसके अतिरिक्त फोटोयुक्त स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इण्डिया द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गये सरकारी पहचान पत्र व राशनकार्ड में से कोई एक पहचान पत्र होना अनिवार्य होगा।
इनमें से कोई दस्तावेज जो परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध होते हैं, वे परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिए भी वैध माने जाएंगे बशर्ते कि सभी सदस्य एक साथ आते हैं और उन सदस्यों की पहचान परिवार के मुखिया द्वारा की जाती है। उन्होंने निर्देश दिए कि इसके अनुसार मतदाता की पहचान सुनिश्चित कराई जाए।

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