बदायूॅं जनमत। अपर जिला जज विशेष न्यायालय एससी एसटी कोर्ट के न्यायाधीश उदयभान सिंह ने गैर ईरादतन हत्या के मामले में पिता-पुत्र समेत छह आरोपियों को दोषी पाते हुए 10 साल के कारावास समेत 14 -14 हजार रूपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
मामले में घटना की रिपोर्ट थाना उसहैत क्षेत्र के गांव बरेनिया निवासी आसिफ अली पुत्र कौसर अली ने 10 अक्टूबर 2017 को दर्ज कराई थी। जिसमें उल्लेख किया कि घटना से आठ माह पूर्व इशराक, अफसर अली से विवाद हो गया था। इसी रंजिश के बिना पर 10 अक्टूबर को जब उसके पिता सुबह 6 बजे फज्र की नमाज पढ़ने को मस्जिद में जा रहे थे तभी गांव के मोहसिन, साजिब, इशराक, सुनंब्बर, आफाक, अकरम, अफसर अली ने घेर लिया और सभी ने सरिया, भाला, बंदूक की बटों से मारपीट की। साथ ही मौके पर बचाने आए परिजनों के साथ भी आरोपियों ने मारपीट की, मारपीट में गंभीर रूप से घायल हुए बादी के पिता कौसर अली की अस्पताल में मौत हो गई थी। इस मामले में सभी आरोपी कला रिपोर्ट दर्ज होगा मुकदमा विशेष न्यायालय एससी एसटी कोर्ट में चला। दौरान मुकदमा अफसर अली की मौत हो गई। कोर्ट ने इस मामले में शेष बचे छह आरोपियों को दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई है।