बदायूॅं जनमत। दिनांक 19 मार्च 2023 को घटित घटना में वादी देवसिंह पुत्र पुत्तू सिंह निवासी ग्राम छेदा नगला की तहरीर के आधार पर थाना उसहैत पर धारा 376(AB)/342 भादवि0 व 5M/6 पाक्सो एक्ट के तहत धीरे उर्फ धीरपाल पुत्र रायसिंह निवासी ग्राम छेदा नगला थाना उसहैत के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जिसकी विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक वीरपाल सिंह तोमर द्वारा की गयी। विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए प्राप्त साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल व पैरोकार थाना उसहैत हे0का0 हरिओम सिंह द्वारा न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप न्यायालय स्पेशल जज पाक्सो 03 द्वारा आरोपी 1. धीरे उर्फ धीरपाल पुत्र रायसिंह निवासी ग्राम छेदा नगला थाना उसहैत को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियन 2012 की धारा 8 के अपराध के लिये उसे पाँच वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड अदा न करने पर छः माह का अतिरिक्त साधाराण कारावास भुगतना होगा। अतः धारा 342 के अपराध में 01 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास, पैरवी करने वाले पैरोकार थाना उसहैत हे0का0 हरिओम सिंह तथा लोक अभियोजक प्रदीप भारती तथा विवेचक प्रभारी निरीक्षक वीरपाल सिंह तोमर का योगदान सराहनीय रहा।