बदायूॅं जनमत। फरवरी माह में अंडा कारोबारियों में हुए झगड़े में पुलिस ने लीपापोती कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। लेकिन, पीड़ित परिवार लगातार न्याय की गुहार लगाता रहा। जिले के आला अधिकारियों से भी मुलाकात की लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। अंत में पीड़ित परिवार ने कोर्ट की शरण ली, तब कहीं जाकर कोर्ट के आदेश पर महिलाओं समेत 09 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
बता दें मामला 25 फरवरी का है, बिसौली कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला टंकी रोड सराय में अंडे के कारोबार को लेकर दबंगों ने पहले ग्राहक के साथ गाली गलौज और मारपीट की। उसे बचाने गए दुकानदार और उनकी पत्नी को भी बेल्टों और लाठी डंडों से पीट दिया। जिससे वह घायल हो गए, मारपीट का पूरा घटनाक्रम दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया। इस घटना से पीड़ित पक्ष इतना खौफ में आ गया घर से बाहर तक नहीं निकला। दूसरे दिन घायल मां को शिक्षक बेटी घर लेकर जा रही थी इस दौरान घात लगाए बैठी महिला और दबंगों ने फिर से मारपीट कर डाली। साथ ही जेब में रखे 5 हजार रुपए व कानो की बालियां लूट ली।
आरोप है कि दुकान में आग लगाने की कोशिश भी की गई। दिनदहाड़े हुई घटना को लेकर पीड़ित पक्ष ने पुलिस से काफी गुहार लगाई लेकिन, पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से नहीं लिया। पीड़ित महिला शिक्षक बेटियों के साथ एसएसपी के यहां भी हाजिर हुई थी। वहां चेतावनी दी कि कार्रवाई न हुई तो वह परिवार समेत आत्मदाह कर लेगी। तब पुलिस ने हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया लेकिन, लूट और छेड़छाड़ की घटना को पुलिस नज़र अंदाज कर गई और दबंगो पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिसिया कार्यवाही न होने पर शिक्षिका ने परेशान होकर कोर्ट की शरण ली, जिसका कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए बिसौली पुलिस को 16 अप्रैल को जुगनू, फराज, मेहर खान, सादमा पत्नी फराज, फुरकाना पत्नी फराज, अफजल बेगम पत्नी मेहर खान समेत 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने के आदेश दिए। कोर्ट के आदेश पर बिसौली पुलिस ने 20 अप्रैल को मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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