आगामी त्योहार और परीक्षा के मद्देनजर 29 सितंबर तक संपूर्ण जनपद में धारा 144 प्रभावी रहेगी

उत्तर प्रदेश

बदायूँ जनमत। अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन अरुण कुमार ने बताया कि माह अगस्त से सितम्बर तक रक्षाबंधन, चेहल्लुम, स्वतन्त्रता दिवस, जन्माष्टमी, ईद मिलादुन्नबी, अनन्त चर्तुदशी, विश्वकर्मा पूजा, महाराज अग्रसेन जयंती, दशहरा (महाष्टमी) आदि के त्यौहार मनाये जाने है। प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 आयोजित की जाने वाली परीक्षा भी प्रस्तावित है।
उन्होंने बताया कि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं के परिप्रेक्ष्य में यह संभव है कि कतिपय अराजक समाज विरोधी, शरारती, सम्प्रदायिक एवं आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व समाज में साम्प्रदायिक, जातिगत, वर्गगत, विद्वेष तथा अफवाहें फैलाकर सामाजिक समरसता, सदभाव व कानून एवं शान्ति व्यवस्था बिगाड़ने का सुनियोजित प्रयास कर सकते हैं, जिसके कारण लोकशान्ति भंग होने की प्रबल संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि इसके दृष्टिगत सम्पूर्ण जनपद में 01 अगस्त से 29 सितम्बर 2025 तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के अधीन (पुरानी सी.आर.पी.सी. 1973 की धारा 144) प्रभावी रहेगी। इस आदेश की अवहेलना भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

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