बदायूॅं जनमत। एक ऑनर किलिंग के मामले में कोर्ट ने युवती के दो भाइयों और दो पिताओं को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश कु. रिंकू की अदालत ने चारों दोषियों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामला दातागंज कोतवाली क्षेत्र के पलिया गूजर गांव का है। युवती की 28 जुलाई 2021 को दातागंज कोतवाली से कुछ कदम पहले गला रेतकर हत्या कर दी गई थी।
पलिया गूजर गांव निवासी देवेंद्र सिंह उर्फ हैप्पी का अर्चना से प्रेम प्रसंग था। अर्चना चंद्रपाल और कुंवरपाल की बेटी थी। हैप्पी का बरेली के सुभाषनगर थाना क्षेत्र में करगैना के पास भी मकान था। प्रेम प्रसंग के चलते अर्चना हैप्पी के साथ चली गई और दोनों ने आर्य समाज रीति से शादी कर ली। इसके बाद अर्चना के पिता चंद्रपाल और कुंवरपाल ने हैप्पी के खिलाफ दातागंज कोतवाली में बेटी को अगवा करने का मुकदमा दर्ज कराया।
मामले में दोनों पिता कोर्ट पहुंचे। कोर्ट के आदेश के बाद 28 जुलाई 2021 को पुलिस अर्चना को लेकर दातागंज कोतवाली जा रही थी। कोतवाली से कुछ कदम पहले चंद्रपाल, कुंवरपाल और उनके बेटे रवित व पुष्पेंद्र ने गाड़ी रुकवा ली। आरोप है कि चारों ने अर्चना पर हमला कर दिया। इसी दौरान रवित ने उसके गले पर चाकू से वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच के बाद चारों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। इसके बाद मामले की सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पेश किए गए साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद चारों को दोषी करार दिया।
अपर सत्र न्यायाधीश कु. रिंकू ने चारों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। प्रत्येक दोषी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषियों को तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।


