बदायूँ जनमत। प्रभारी मुख्य विकास अधिकारी एवं उपायुक्त मनरेगा अखिलेश कुमार चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम पंचायत अलापुर भोला भज्जू, विकास खण्ड म्याऊं में दो कार्यों पर पुनः भुगतान कराये जाने की शिकायत डीएम को प्राप्त होने पर मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशानुसार शनिवार को ग्राम पंचायत का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय मनीष वर्मा खण्ड विकास अधिकारी म्याऊं, मो आरिफ, सहायक अभियन्ता जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, मुनेन्द्र पाल सिंह तकनीकी सहायक, ग्राम प्रधान पुत्र अमित कुमार व अन्य ग्रामवासी उपस्थित थे।
ग्राम पंचायत अलापुर भोला भज्जू में कराये गये अलापुर मुख्य में नवादा रोड से कटिया रोड तक पटरी पर मि० कार्य का निरीक्षण कार्य की प्रशासनिक / वित्तीय स्वीकृति 1 लाख 12 हजार 695 रूपये 30 मार्च 2025, कार्य की तकनीकी स्वीकृति 1 लाख 12 हजार 695 रुपये कार्य की लागत 3 लाख 77 हजार 875 रुपये, कार्य की लम्बाई 02 किमी है व भुगतान की गई धनराशि 1 लाख 05 हजार 336 रुपये है। उक्त कार्य पर दिनांक 19 जुलाई से 01 अगस्त तक मस्टररोल संख्या 2408 से अख्या 2411 तक 04 मस्टररोल जारी कर 418 मानव दिवस सृजित कर भुगतान किया गया है। मौके पर दोनों तरफ की पटरियों पर झाड़ी / घास कटान कर मिटटी डाली गई है तथा कार्य वर्तमान में पूर्ण है परन्तु दोनों साईड से पटरियों का कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त टीए द्वारा केवल एक साईड की एमबी की गई है तथा पुनः 21 अगस्त को 76 श्रमिकों का मस्टररोल जारी कर दिनांक 21 से 23 अगस्त को प्रतिदिन 76 श्रमिकों की उपस्थिति महिला मेट सुरभि देवी द्वारा दर्ज की गई है। मौके पर उपस्थित ग्रामवासियों द्वारा अवगत कराया कि तीन दिनों में श्रमिकों द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है। स्थल पर तीन दिवसों (21, 22 एवं 23 अगस्त 2025) को कार्य कराये जाने के कोई प्रमाण नहीं पाये गये।
वहीं 23 अगस्त को कोई श्रमिक कार्य करता नहीं पाया गया। इस प्रकार दिनांक 21 से 23 तक 228 मानव दिवसों की धनराशि 57,456 के अनियमित भुगतान का प्रयास किया गया। इस कूटरचित साजिश के तहत 57 हजार 456 रुपये की अनियमित उपस्थिति अंकित किये जाने के लिए सम्बन्धित महिला मेट की तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्ति के निर्देश दिये गये तथा सम्बन्धित ग्राम प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक को चेतावनी जारी करने के निर्देश अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिये गये।
ग्राम पंचायत अलापुर भोला भज्जू में अलापुर मुख्य मार्ग से ककराला संपर्क मार्ग तक पटरी पर मिट्टी कार्य, इस कार्य की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति 1 लाख 12 हजार 694 रूपये 30 मार्च थी, 29 मार्च कार्य की लागत 7 लाख 74 हजार 373 रूपये, कार्य की लम्बाई 04.500 किमी, भुगतान की गई धनराशि 1 लाख 10 हजार 124 रूपये है। उक्त कार्य पर दिनांक 19 जुलाई से 01 अगस्त तक मस्टर रोल संख्या 2415 से 2418 तक 04 मस्टर रोल जारी किए गए हैं और 437 मानव दिवस सृजित कर भुगतान किया जा चुका है। उक्त कार्य पर 19 जुलाई से एक अगस्त तक 04 मस्टर रोल संख्या 2415, 2416, 2417, 2418 जारी किये गये, जिसके सापेक्ष 38 श्रमिकों के 437 मानव दिवस सृजित किये गये तथा 1 लाख 10 हजार 124 रुपये का भुगतान किया गया। जांच में पाया गया कि इस मार्ग पर पटरियों पर कोई कार्य नहीं किया गया है, जिसके लिए फर्जी एनएमएमएस के लिए सम्बन्धित महिला मेट की सेवायें तत्कालप्रभाव से समाप्त करने के निर्देश दिये गये तथा मनरेगा शासनादेश संख्या 1001 दिनांक 21 सितम्बर 2008 के प्रस्तर 2ः5ः9 (1) अ में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति से 33.33-33.33 समान प्रतिशत के अनुपात में 110124/- रू० (एक लाख दस हजार एक सौ चौबीस) की वसूली की जाए तथा खण्ड विकास अधिकारी, म्याऊं को इस धनराशि को मनरेगा राज्य खाते में जमा कराकर तीन दिन के भीतर मनरेगा प्रकोष्ठ, बदायूं को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया।
पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हुआ है कि श्रीमती सुरभि देवी मेट, अनीता देवी ग्राम प्रधान व नौशी परवीन सचिव/ग्राम पंचायत अधिकारी के द्वारा उक्त धनराशि 110124 (एक लाख दस हजार एक सौ चौबीस) के अनियमित भुगतान के मांग पत्र पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किये गये हैं। इस कार्य पर श्रमिकों को 110124 (एक लाख दस हजार एक सौ चौबीस) के भुगतान के लिए मुनेन्द्र पाल, तकनीकी सहायक के द्वारा एमबी की गयी है तथा विनोद कुमार, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी (मनरेगा) के द्वारा मौके पर जाकर कार्य का भौतिक सत्यापन करते हुए कार्य सन्तोषजनक पाये जाने के उपरान्त एमआईएस फीडिंग कराने की संस्तुति की गई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सुरभि देवी मेट, अनीता देवी ग्राम प्रधान, नौशी परवीन सचिव/ग्राम पंचायत अधिकारी, मुनेन्द्रपाल, तकनीकी सहायक एवं विनोद कुमार, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी (मनरेगा) 110124 (एक लाख दस हजार एक सौ चौबीस) के अनियमित भुगतान के दोषी हैं।
उक्त कार्रवाई के अतिरिक्त निम्न कार्रवाई का डीएम द्वारा अनुमोदन दिया गया।
सुरभि देवी मेट, अनीता देवी ग्राम प्रधान, नौशी परवीन सचिव/ग्राम पंचायत अधिकारी, मुनेन्द्र पाल तकनीकी सहायक एवं विनोद कुमार, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी (मनरेगा) के विरूद्ध सम्बन्धित थाने में खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी, मनरेगा के माध्यम से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराना।
अनीता, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अलापुर पट्टी भोला भज्जू की प्रधान को पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत सुसंगत धाराओं में कारण बताओ नोटिस निर्गत करना। नौशी परवीन, सचिव/ग्राम पंचायत अधिकारी को निलम्बित करना। मुनेन्द्र पाल, तकनीकी सहायक को सेवा शर्तों के अनुरूप सेवा से पृथक करना। विनोद कुमार, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी (मनरेगा) को सेवा शर्तों के अनुरूप सेवा से पृथक करना।

