बदायूॅं जनमत। जिले में अवैध पेड़ों की कटान और कर्तव्यों में गंभीर लापरवाही के आरोप में वनरक्षक शगुन पाराशर को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई सामाजिक वानिकी प्रभाग के प्रभारी निदेशक द्वारा की गई है। निलंबन आदेश 8 जनवरी 2026 को जारी किया गया था।
जांच के दौरान सामने आया कि बरेली वृत्त की बिसौली रेंज के सैदपुर-करेंगी मार्ग पर कुल 12 सरकारी पेड़ों का अवैध कटान किया गया था। इसके अलावा, मार्ग की दायीं पटरी पर स्थित अनवर अली खान के ईंट भट्ठे के परिसर से जामुन, नीम और शीशम प्रजाति की लगभग चार ट्रैक्टर ट्रॉली लकड़ी (करीब 200 कुंतल) बरामद हुई। यह लकड़ी पिछले लगभग चार माह से वहां भंडारित की जा रही थी। आरोप है कि संबंधित बीट प्रभारी शगुन पाराशर ने अवैध कटान की सूचना उच्चाधिकारियों को समय पर नहीं दी। उन्होंने इस अवैध गतिविधि को रोकने के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई भी नहीं की। जांच में लकड़ी के अवैध भंडारण में उनकी संलिप्तता और कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरतने के तथ्य भी सामने आए हैं।
इन कृत्यों को उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली-1956 के नियम-3 का उल्लंघन माना गया है, जिसके आधार पर निलंबन की यह कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि के दौरान शगुन पाराशर को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। हालांकि, उन्हें किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार या वित्तीय व्यवसाय में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। निलंबन काल में उनका मुख्यालय दातागंज रेंज निर्धारित किया गया है।


