दिल्ली HC बोला- हॉस्टल हादसे के लिए नगर निगम जिम्मेदार; बिल्डिंग मालिक गिरफ्तार, अब तक 7 की मौत

राष्ट्रीय

दिल्ली जनमत। दिल्ली हॉस्टल मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- हादसे के लिए दिल्ली नगर निगम और दिल्ली यूनिवर्सिटी दोनों जिम्मेदार हैं।
कोर्ट ने कहा कि बाहर से पढ़ने आने वाले छात्रों के हॉस्टलों की हालत बेहद दयनीय और खराब है। सरकार जिम्मेदारी से नहीं बच सकती है। अदालत ने एमसीडी (MCD), दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, एनएचआरसी (NHRC) और दिल्ली विश्वविद्यालय को 10 दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
वहीं, पुलिस ने हॉस्टल के मालिक हरिराम गुप्ता, उनकी पत्नी उर्मिला गुप्ता और उनके के बेटे महेश गुप्ता को राजस्थान के भिवाड़ी से गिरफ्तार किया गया।
सोमवार रात इन तीनों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। जस्टिस भव्य खराल ने हरिराम और उर्मिला को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, जबकि महेश को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पीजी हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है। 12 लोगों को मलबे से रेस्क्यू किया गया। इनमें 5 की हालत गंभीर है। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। हॉस्टल हादसा दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास सत्य निकेतन में रविवार दोपहर करीब 1:30 बजे हुआ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *