बदायूॅं जनमत। नाबालिग को बहलाकर ले जाने व उसके साथ गैंगरेप के मामले में कोर्ट ने छह आरोपियों को दोषी पाते हुए 5 को 20 साल कैद व मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। फैसला सुनाते वक्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नीलंजना ने प्रत्येक दोषी पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है।
विशेष लोक अभियोजक प्रदीप भारती ने बताया कि मामले में घटना की रिपोर्ट उझानी कोतवाली इलाके के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने 17 सितंबर 2017 को दर्ज कराया। इसमें बताया गया कि 28 अगस्त 2017 की रात गांव का ही राजू समेत अवनीश, उसका भाई संजू व प्रमोद के अलावा राजीव व उसका भाई हरेंद्र बहलाकर ले गए। दरअसल, इससे पहले भी राजू अवनीश व संजू के सहयोग से राजू उनकी नाबालिग बेटी को ले जा चुका था। जिसका मुकदमा भी दर्ज था और पुलिस ने पीड़िता को बरामद किया था। आरोपी पक्ष जेल भेजा गया और जमानत पर था।
पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद पुनः पीड़िता को बरामद किया। पीड़िता ने अपने बयान में आरोपियों पर गैंगरेप का आरोप भी लगाया और उसके आधार पर पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। जुर्माने की रकम पीड़िता को अपील अवधि बीतने के बाद बतौर क्षतिपूर्ति दी जाएगी।


