लखनऊ जनमत। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई कल तक और टल गई है। अगर कल भी मामला फाइनल नहीं हो पाया तो शीतकालीन अवकाश के बाद सुनवाई होगी। शीतकालीन अवकाश 25 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं। लेकिन, चर्चा यह भी है कि इस मामले के लिए कोर्ट खुला रहेगा और सुनवाई जारी रहेगी।
वहीं नगर निकाय चुनाव में आरक्षण के मुद्दे पर हाई कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई थी लेकिन समय की कमी की वजह से पूरी नहीं हो पाई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले में सुनवाई की थी। कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण मामले पर दोनों पक्षों की बात सुनी थी। लेकिन समय की कमी की वजह से कोर्ट ने नई तारीख कल यानि 24 दिसंबर की दे दी है।
इस तरह हाईकोर्ट ने 24 दिसंबर तक नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक बढ़ा दी है। सरकार पर आरोप लगा है कि उसने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण प्रक्रिया को नहीं लागू किया है। वैभव पांडेय और अन्य के नाम से दाखिल याचिका में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया है, जिसमें सर्वोच्च अदालत ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट का फॉर्म्युला अपनाने को कहा था। आरोप है कि सरकार ने बिना ट्रिपल टेस्ट के रैपिड टेस्ट के आधार पर आरक्षण तय कर दिया।