बदायूँ जनमत। जिलाधिकारी मनोज कुमार ने मुख्य विकास अधिकारी केशव कुमार, मुख्य चिकित्साधिकारी प्रदीप वार्ष्णेय, जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ0 प्रवेश कुमार, समाज कल्याण अधिकारी राम जनम, उपनिबन्धक रजिस्ट्रार, जिला पूर्ति अधिकारी रमन मिश्रा, प्रतिनिधि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला समन्वयक समेकित शिक्षा, क्षेत्रीय प्रबन्धक उ0प्र0 परिवहन एंव समस्त सदस्य आदि उपस्थिति में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से सम्बन्धित बैठक गुरुवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभाकक्ष में आयोजित की।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी संतोष कुमार द्वारा जिलाधिकारी मनोज कुमार को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय न्यास के अन्तर्गत लोकल लेवल कमेटी गठित है जिसके मुख्य कार्य मानसिक मंदित दिव्यांगजन के लिए बैध संरक्षक नियुक्त करना है। वर्तमान में राष्ट्रीय न्यास के पोर्टल पर आवेदन पत्र विधिक संरक्षक नियुक्त किये जाने हेतु प्राप्त हुये हैं जिसमें आवेदक का मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांग प्रमाण पत्र की बैधता समाप्त हो चुकी है, ऑनलाइन आवेदन पत्रों पर विचार एवं जांच आख्या के आधार पर वैध आवेदकों का विधिक संरक्षकता प्रमाण पत्र हेतु कार्यवाही की जाये। जिलाधिकारी द्वारा दिव्यांगजनों के दिव्यांग प्रमाण पत्रों के अस्थायी प्रमाण पत्रों की जांच कर दिव्यांगता में सुधार न होने की स्थिति में उन्हें स्थायी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिये गये तथा दिव्यांगजनों की यूनिक डिसेबिलिटी आई0 डी0 जो मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय स्तर पर लम्बित आवेदनों का निस्तारण करें। डीएम द्वारा जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी एवं दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र के सचालक को निर्देशित किया कि जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र, ककराला रोड के व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाना सुनिष्चित करें। जिससे अधिक से अधिक संख्या में दिव्यांगजनों को सुविधाओं का लाभ मिल सके। जिलाधिकारी द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में दिव्यांगजनों के साथ सहानुभूति पूर्वक बस में चढ़ने व उतरने हेतु बस को रोकने के लिए समस्त चालकों/परिचालकों को निर्देशित करें।
मुख्य विकास अधिकारी केशव कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि दिव्यांगजनों के विवाहोपरांत पंजीकरण किये जाने हेतु जन्म प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत/नगर निकाय से निर्गत कराकर पंजीकरण हेतु ऑनलाईन करायें, उपनिबन्धक रजिस्ट्री कार्यालय बदायूॅ द्वारा अवगत कराया गया कि ऐसे दिव्यांगजन जिनके दिव्यांगता 80 प्रतिशत या इससे अधिक है को बीस लाख रू0 तक स्टॉम्प ड्यूटी ‘मुक्त‘ है। डीएम ने डीएसओ को निर्देश दिए कि दिव्यांगजनों को कोटा आवंटन में आरक्षण दिया जाए। दिव्यांगजनों की सहायता के लिए संचालित केन्द्रों पर विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। दिव्यांगजनों को शतप्रतिशत योजनाओं का लाभ मुहैया कराया जाए। अन्त में जिलाधिकारी द्वारा स्पष्ट किया कि दिव्यांगजनों को किसी प्रकार की कोई असुविधा उत्पन्न न होने पाए।