नाबालिग बहनों के रेप मामले में बदायूं के इस युवक को सुनाई 20 साल की सजा, 1.35 लाख का अर्थदंड

उत्तर प्रदेश

बदायूॅं जनमत। नाबालिग बहनों के अपहरण और रेप के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोष सिद्ध करते हुए उसे 20 साल के कठोर कारावास और 1.35 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। ये फैसला मुरादाबाद के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट चंद्रविजय श्रीनेत की अदालत ने सुनाया है। मामला मुरादाबाद के बनियाठेर थाना क्षेत्र का है। यहां एक गांव में रहने वाली 2 नाबालिग बहनें 21 अगस्त 2014 को घर से अचानक लापता हो गई थीं। 22 अगस्त को इन दोनों बहनों को सद्दाम पुत्र मोहम्मद्दीन निवासी कस्बा सैदपुर थाना वजीरगंज जिला बदायूं के साथ देखा गया था। इसके बाद लड़कियों के पिता ने सद्दाम के खिलाफ बनियाठेर थाने में FIR दर्ज कराई थी। पुलिस ने अपहरण, रेप और पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया था। दोनों नाबालिग बहनों को आरोपी के कब्जे से बरामद कर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट चंद्रविजय श्रीनेत की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार गुप्ता द्वारा रखा गया। मामले की सुनवाई करने के बाद अदालत ने अभियुक्त सद्दाम को दोषी करार देते हुए उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास और 1.35 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।     

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