स्पेशल पाक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले के दोषी को आजीवन कारावास और 50 हजार जुर्माना लगाया

उत्तर प्रदेश

बदायूॅं जनमत। स्पेशल पाक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। फैसला सुनाते वक्त अदालत ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामले में घटना की रिपोर्ट थाना बिनावर इलाके के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने 17 दिसंबर 2017 को दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि गांव मलगांव निवासी नीरज पुत्र महेंद्रपाल उनकी नाबालिग बेटी को बहलाकर अपने साथ ले गया है। पुलिस ने किशोरी बरामद की तो उसने अपने बयान में खुलासा किया कि आरोपी ने उसके साथ रेप भी किया। इस पर पुलिस ने मुकदमे में रेप व पाक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ा दीं।
मुकदमे की तफ्तीश उस वक्त थाने में तैनात रहे एसआइ कमल सिंह ने की। उन्होंने घटना से जुड़े साक्ष्यों को संकलित कर गवाहों के बयान दर्ज करते हुए कोर्ट में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
एसएसपी डॉ. ओपी सिंह ने बताया कि इस मामले में डीजीपी के निर्देश पर चलाए जा रहे आपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस ने कोर्ट में आरोपी के खिलाफ लगातार पैरवी की। नतीजतन अदालत ने आरोपी को दोशी पाते हुए आजीवन कारावास समेत 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
थाना बिल्सी इलाके के एक गांव में रहने वाली दलित महिला ने 11 अप्रैल 2016 को उनकी नाबालिग बेटी को ले जाने समेत रेप करने का मुकदमा मनोहर नाथ निवासी गांव बेहटा गुसाईं थाना बिल्सी व पवन कुमार निवासी बाइपास रोड थाना बिल्सी के खिलाफ लिखाया था। इस मामले की तफ्तीश के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। वहीं बुधवार को इस मामले में स्पेशल पाक्सो कोर्ट ने मनोहर नाथ को आजीवन कारावास समेत 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। उस पर रेप का आरोप सिद्ध हुआ। वहीं अभियुक्त पवन कुमार को पीड़िता को बहलाने का दोशी पाते हुए पांच साल कैद समेत पांच हजार रुपये जुर्माना डाला है।     

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