बदायूॅं जनमत। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ ओपी सिंह के कुशल निर्देशन में एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण तथा उपजिलाधिकारी बिसौली, क्षेत्राधिकारी बिसौली, तहसीलदार बिसौली की अध्यक्षता में थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा अभियुक्तगण फैजान व रिहान पुत्रगण शाहिद निवासीगण ग्राम उदयपुर थाना वजीरगंज सम्बन्धित मु0अ0सं0 450/2020 धारा 2/3 गैंग0 एक्ट की कीमत 10,22,420/- (दस लाख बाईस हजार चार सौ बीस) की अचल सम्पत्ति (मकान) अन्तर्गत धारा 14(1) गिरोहबन्द एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी। अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा वर्ष 2020 मे अपने साथियों के साथ मिलकर गौवंश का वध कर उनका माँस का क्रय-विक्रय किया गया था जिस सम्बन्ध मे वर्ष 2020 मे मु0अ0सं0 279/2020 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था। जिसमे अभियुक्तगणो को उसके साथी के साथ गिरफ्तार कर जिला कारागार बदायूं में निरुद्ध कराया गया। उसके उपरान्त अभियुक्तगणों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही कर उनकी सम्पत्ति जब्तीकरण की रिपोर्ट प्रेषित की गयी। जिस पर जिलाधिकारी द्वारा अभियुक्तगणो फैजान व रिहान उपरोक्त की अवैध तरीके से सम्पत्ति एकत्रित की गयी जिसकी कीमत 10,22,420/- (दस लाख बाईस हजार चार सौ बीस) है को राज्य सरकार के पक्ष मे जब्त करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के अनुपालन मे अभियुक्तगण फैजान व रिहान पुत्रगण शाहिद निवासीगण ग्राम उदयपुर थाना वजीरगंज जिला बदायूँ की सम्पत्ति आज दिनांक 12.10.2023 को ग्राम वासियों, ग्राम प्रधान व गवाहों के समक्ष मुनादी कर राज्य सरकार के पक्ष मे जब्त कर सील की गयी।
