दुष्कर्म का प्रयास करने पर न्यायालय ने‌ सात वर्ष का कारावास, 20000 का अर्थदण्ड से दण्डित किया

अपराध

बदायूॅं जनमत। 08 सितंबर 2017 को घटित दुष्कर्म के प्रयास की घटना में वादी अनवर पुत्र इब्राहिम निवासी भवानीपुर खैरु थाना सहसवान की तहरीर के आधार पर थाना सहसवान पर पंजीकृत मु0अ0सं0 521/2017 धारा 323/376 भादवि व ¾ पॉक्सो एक्ट बनाम बाबर पुत्र दिलशाद निवासी भवानीपुर खैरु थाना सहसवान की विवेचना उ0नि0 जितेन्द्र कुमार थाना सहसवान द्वारा की गयी। जिनके द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए प्राप्त साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल व पैरोकार थाना सहसवान कां0 प्रवेश कुमार द्वारा न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 18-10-2023 को माननीय न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो-3 द्वारा उपरोक्त दोषसिद्ध अभियुक्त बाबर उपरोक्त को धारा 376/511 भादवि के अन्तर्गत दोषी पाते हुए 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 20,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
पैरवी करने वाले पैरोकार थाना सहसवान कां0 प्रवेश कुमार तथा लोक अभियोजक प्रदीप भारती तथा विवेचक उ0नि0 जितेन्द्र कुमार थाना सहसवान का योगदान सराहनीय रहा।   

 

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