बदायूं में गैंगस्टर के दो आरोपियों को सात-सात साल की सजा, पांच-पांच हजार का जुर्माना भी लगाया

उत्तर प्रदेश

बदायूॅं जनमत। “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से गैंगस्टर एक्ट के 02 अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा 07-07 वर्ष के कारावास तथा 05-05 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
थाना कादरचौक पर पंजीकृत मु0अ0सं0 569/2016 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट बनाम 1- दयाराम पुत्र किशोरीलाल निवासी नगला वधिक थाना सहावर कासगंज 2- रिंकू पुत्र प्रेमपाल निवासी मिलावली थाना कोतवाली जनपद एटा की विवेचना उ0नि0 गोपीचन्द्र थाना उझानी द्वारा की गयी। जिनके द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए प्राप्त साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल व पैरोकार थाना कादरचौक का0 सौरभ द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 26-10-2023 को माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्तगण को अन्तर्गत धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अतर्गत 07-07 वर्ष के कठोर कारावास एवं 05-05 हजार रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। पैरवी करने वाले पैरोकार थाना कादरचौक का0 सौरभ तथा लोक अभियोजक सुभाष सर्मा व दिलीप कुमार तथा विवेचक उ0नि0 गोपीचन्द्र का योगदान सराहनीय रहा।       

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