बदायूं डीएम का आदेश; 11 अप्रैल से बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल, सहयात्री भी लगाएगा हेलमेट

उत्तर प्रदेश

बदायूँ जनमत। डीएम निधि श्रीवास्तव ने अवगत कराया कि जनपद में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने तथा हेल्मेट न पहनने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से परिवहन आयुक्त उप्र के पत्र द्वारा “नो हेल्मेट, नो फ्यूल” एवं मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र द्वारा कार्यालय आते समय दोपहिया वाहन चालकों एवं सहयात्रियों द्वारा हेल्मेट का प्रयोग करने की रणनीति लागू करने की अपेक्षा की गयी है।
इस संबंध में उन्होंने जनपद में स्थित सभी पेट्रोल पम्प संचालकों एवं स्वामियों को निर्देश दिये है कि आगामी 07 दिवसों में अपने प्रांगण में इस आशय के बड़े-बड़े होर्डिंग लगाएंगें कि 11 अप्रैल से किसी भी ऐसे दो पहिया वाहन चालक को पेट्रोल का विक्रय नहीं किया जायेगा जिसके चालक तथा सहयात्री ने हेल्मेट नहीं पहना हो।
इसके अतिरिक्त उन्होंने जनपद के समस्त शासकीय अर्द्धशासकीय कार्यालय अध्यक्षों को निर्देशित किया है कि कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारी जो दोपहिया वाहन से कार्यालय आते हैं, वे हेल्मेट अनिवार्य रूप से पहनें और उनके साथ यात्रा करने वाले सहयात्री के लिए भी हेल्मेट पहनना अनिवार्य है। इसी प्रकार जो अधिकारी व कर्मचारी चारपहिया वाहन से कार्यालय आते हैं, वे वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करें एवं अन्य सभी सह यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि पेट्रोल पम्प परिसर एवं कार्यालय परिसर में सूचनात्मक बोर्ड अथवा उचित स्थान पर पेंट से इंगित कराना सुनिश्चित करें। सभी पेट्रोल पम्प संचालक एवं स्वामी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके प्रतिष्ठान में सीसीटीवी कैमरा सदैव सक्रिय रहे। ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन कर आवश्यक निर्णय लिया जा सके।       

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