बरेली जनमत। फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में निरुद्ध मौलाना तौकीर रजा को बरेली सेशन कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जिसमें मौलाना तौकीर रजा को उनके खिलाफ दर्ज कुल 11 मुकदमे में से तीन मुकदमों में जमानत मिल गई है। जबकि एक मुकदमे में मौलाना तौकिर रजा की जमानत को खारिज कर दिया गया है। दरअसल बरेली में 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल में जमकर पथराव हुआ था, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। जिसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए बरेली के थाना बारादरी थाना कोतवाली और थाना प्रेम नगर में मौलाना तौकीर रजा और उनके मददगारों के खिलाफ 11 मुकदमे दर्ज किए गए।
हाल ही में थाना बारादरी और थाना प्रेम नगर पुलिस ने एक-एक मुकदमे में मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। वहीं गुरुवार को बरेली के अपर सत्र न्यायाधीश-5 की अदालत ने मौलाना तौकीर रजा को थाना कोतवाली में दर्ज मुकदमा संख्या 490, 491 और 493 में जमानत दे दी, जबकि मुकदमा संख्या 492 में मौलाना तौकीर रजा की जमानत को निरस्त कर दिया गया।

