निकाय चुनाव: सभी प्रचार अनुमति मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व तक ही मान्य

उत्तर प्रदेश

बदायूँ जनमत। नगर मजिस्ट्रेट बृजेश कुमार सिंह ने समस्त प्रत्याशीगण, अध्यक्ष एवं सभासद पद को सूचित करते हुए अवगत कराया है कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन हेतु नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा निर्गत समस्त अनुमति यथा प्रचार वाहन, वाहन, अस्थायी चुनाव कार्यालय आदि मतदान की समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व यानि दिनाँक 09 मई 2023 को सांय 05ः00 बजे तक ही मान्य होगी, इस तिथि व समय के पश्चात् इन अनुमति का प्रयोग अवैध होगा तथा यदि ऐसा पाया जाता है तो सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।   

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