बदायूं में रेप-हत्या के दोषी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई, 2 लाख का जुर्माना भी लगाया

उत्तर प्रदेश

बदायूॅं जनमत। जिले के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट दीपक यादव ने दलित बच्ची से रेप के बाद हत्या मामले में सुनवाई की। जिसमें कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई। साथ ही दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। जिसकी आधी रकम पीड़िता के परिवार वालों को देने का आदेश दिया।
आठ साल की मासूम सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली थी। 11 अप्रैल साल 2021 की शाम उसके माता-पिता खेत में गेहूं की कटाई कर रहे थे। कटाई के लिए बतौर मजदूर गुफरान निवासी सुल्तानपुर पट्टी जिला उधमसिंह नगर उत्तराखंड भी काम कर रहा था। गुफरान बच्ची को शाम के वक्त उठाकर पास के ही गोपाल के खेत में ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची की चीख सुनकर परिजन वहां पहुंचे तो आरोपी ने उसका गला दबा दिया और भागने लगा। आसपास के खेतों में काम कर रहे किसानों ने उसे पकड़ लिया और भीड़ ने आरोपी को पीटना शुरू कर दिया था।
मामले की सूचना मिलने पर सिविल लाइन्स के एसएचओ रहे सुधाकर पाण्डेय मौके पर पहुंचे और बमुश्किल आरोपी को भीड़ के चंगुल से निकाला। आक्रोशित भीड़ ने पुलिस टीम से भी खींचतान की थी। जबकि बाद में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई।
वादी पक्ष की पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी ने बताया कि विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश दीपक यादव ने आरोपी गुफरान पुत्र शफीक को बालिका के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी करार दिया है और उसे फांसी की सजा सुनाई है। 

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