बदायूं में दुष्कर्म के आरोपी को पॉस्को कोर्ट ने तीन साल का कारावास और 5000 का जुर्माना लगाया

अपराध

बदायूॅं जनमत। पुलिस महानिदेशक के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ ओपी सिंह के पर्यवेक्षण में मुजरिया पुलिस की प्रभावी पैरवी से दुष्कर्म के अभियोग में संलिप्त एक अभियुक्त को न्यायालय स्पेशल पोक्सों कोर्ट द्वारा 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
दिनांक 12-09-2020 को घटित बलात्कार की घटना में वादी नरेश पुत्र जोगराज सिंह निवासी मिश्रीपुर मकुइया थाना मुजरिया की तहरीर के आधार पर थाना मुजरिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0 125/2020 धारा 354 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट बनाम देवेन्द्र पुत्र महावीर निवासी ग्राम मिश्रीपुर मकुइया थाना मुजरिया की विवेचना उ0नि0 धर्मैन्द्र यादव द्वारा की गयी। जिनके द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए प्राप्त साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। जिसके परिणामस्वरुप आज शुक्रवार 06-10-2023 को माननीय न्यायाय स्पेशल पाक्सो कोर्ट द्वारा उपरोक्त अभियुक्त को अन्तर्गत धारा 354 भादवि के आरोप में दोषी पाते हुए 03 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 5000/- रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। व धारा 7/8 पाक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए 03 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 5000/- रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। पैरवी करने वाले पैरोकार थाना मुजरिया का0 सतेन्द्र सिंह तथा लोक अभियोजक अमौल जौहरी तथा विवेचक उ0नि0 धर्मेन्द्र सिंह का योगदान सराहनीय रहा। 

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