बाल विवाह की सूचना पर एक्शन; चाइल्ड हेल्पलाइन और पुलिस अधिकारियों ने बाल विवाह रोका

अपराध

बदायूॅं जनमत‌। चाइल्डलाइन के टोल फ्री नंबर 1098 के माध्यम से सूचना मिली कि उसहैत थाना क्षेत्र के एक ग्राम में बालिका का बाल विवाह हो रहा है। वहीं एक विवाह की दिनांक 28 अप्रैल को होना प्रस्तावित है, जिसकी सूचना मिलने के उपरांत चाइल्ड हेल्पलाइन परियोजना समन्वयक कमल शर्मा ने मामले की सूचना जिला प्रोबेशन अधिकारी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट व बाल कल्याण समिति को दी।
आला अधिकारियों के निर्देशन के बाद चाइल्ड हेल्पलाइन परियोजना समन्वयक कमल शर्मा, उपदेश कुमार थाना प्रभारी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उपनिरीक्षक थाना उसहैत दुरेश चंद्र, आरक्षी रवि कुमार, विक्की वर्मा, सपना एवं संजीव कुमार गांव में पहुंचे और बालिका व उसके परिवार से मिले। बालिका के आयु के साक्ष्य मांगे गए, साक्ष्यों के अनुसार बालिका करीब 16 वर्ष की निकलीं। परिवार के अनुसार भी बालिका की आयु 16 वर्ष की ही थी। जिसके बाद लड़की के पिता को शादी न करने के बारे में समझाया गया। बताया कि अगर लड़की की शादी 18 वर्ष से पहले करते है तो उन पर कानूनी कार्यवाही होगी, तब उन्होंने कहा कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
वहीं लड़की के पिता ने प्रभारी निरीक्षक की उपस्थित में शपथ पत्र दिया कि जब तक मेरी लड़की 18 वर्ष का नहीं होगी तब तक मैं उसका विवाह नहीं करूंगा, अगर करूं तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए। बालिका को बाल कल्याण समिति के आदेशानुसार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस मौके पर पुरुषोत्तम शर्मा, ग्राम प्रधान शिवरानी, प्रधान पति शेरसिंह आदि उपस्थित रहे।           

 

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