बदायूँ जनमत। मुख्य विकास अधिकारी केशव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की मूल भावना के अनुसार सुदूरवर्ती पिछड़े क्षेत्रों, ग्रामीण इलाकों के लोगों (दिव्यांगजन), जोकि सरकार द्वारा उनके अधिकार एवं सुविधाओं हेतु चलाई जा रही योजनाओं, परियोजनाओं से जागरूक नहीं हैं, के मध्य जागरूकता बढ़ाने के लिए और समाज में उनके साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त करने तथा पूर्ण एवं प्रभावी भागीदारी दिलाए जाने एवं इस सम्बन्ध में उनकी शिकायतों, समस्याओं के त्वरित रूप से स्थानीय स्तर पर निस्तारित कराए जाने के उद्देश्य से राज्य आयुक्त द्वारा जनपद के लिए 29 जुलाई निर्धारित करते हुए मोबाइल कोर्ट का आयोजन कराए जाने का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने बताया कि 29 जुलाई को राजकीय महाविद्यालय, आवास विकास कॉलोनी में प्रातः 10 बजे से सायं 04 बजे तक मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया जायेगा, जिसमें जनपद के दिव्यांगजन अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए स्वयं उपस्थित होकर व प्रार्थना पत्र देकर अपनी समस्याओं का समाधान करा सकेंगे। इस कोर्ट में जनपद के समस्त विभागों के सम्बन्धित अधिकारीगण द्वारा भी प्रतिभाग किया जायेगा। 


