बदायूं में आनर किलिंग के तीन दोषियों को आजीवन कारावास; प्रेमी युगल की हत्या करने वाले दंपति और बेटे पर एक-एक लाख का जुर्माना

उत्तर प्रदेश

बदायूॅं जनमत‌। आनर किलिंग के मामले में कोर्ट ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश फराह मतलूब ने दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
बिल्सी थाना क्षेत्र के परौली गांव में यह दोहरा हत्याकांड 2 जनवरी 2024 को हुआ था। विशेष लोक अभियोजक संजीव गुप्ता के अनुसार, सूरजपाल ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। घटना सुबह करीब 4 बजे की है। शोरगुल सुनकर जब सूरजपाल ने गेट खोला तो महेश, उसका बेटा अंकित और पत्नी भागवती फावड़े लिए खड़े थे। तीनों ने सूरजपाल के बेटे जयपाल उर्फ सचिन और महेश की बेटी नीतू की गर्दन काटकर हत्या कर दी थी। यह देखकर सूरजपाल ने घर का दरवाजा बंद कर लिया। बाद में वह थाने पहुंचे और पुलिस को सूचना दी।
पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। जुर्माने की राशि जमा न करने पर दोषियों को 6-6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जुर्माने की राशि में से 2 लाख रुपये मृतक जयपाल के माता-पिता को दिए जाएंगे।

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