बदायूं नमाज प्रकरण; मस्जिद में की जा रही नमाज में हस्तक्षेप न करें प्रशासन : हाईकोर्ट

उत्तर प्रदेश

बदायूॅं जनमत‌। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिकारियों को बदायूं की मस्जिद में नमाज में हस्तक्षेप न करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने बदायूं के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो निजी संपत्ति के अंदर स्थित मस्जिद में की जा रही नमाज में हस्तक्षेप न करें। याचिकाकर्ता अलीशेर और ‘वक्फ मस्जिद रजा’ ने याचिका दाखिल की थी।
इस याचिका में याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से कोई ऐसा आदेश या निर्देश जारी करने की मांग की थी, जिसमें प्रतिवादियों को यह निर्देश दिया जाए कि वो याचिकाकर्ता को मस्जिद में नमाज पढ़ने से न रोकें।
याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में पेश हुए वकील ने डिवीजन बेंच की ओर से 27 जनवरी 2026 के एक फैसले का हवाला दिया। इस मामले में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट रूप से कहा था कि याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने निजी परिसर के अंदर धार्मिक प्रार्थना सभा आयोजित करने पर कानून में कोई रोक नहीं है। जस्टिस शेखर बी सराफ और जस्टिस विवेक सरन की डिवीजन बेंच ने यह आदेश पारित किया।

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