बदायूं में अदालत ने हत्या के मामले में पिता-बेटे समेत 4 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

उत्तर प्रदेश

बदायूॅं जनमत। जिले की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को छह साल पुराने हत्या के मामले में पिता-पुत्र समेत चार लोगों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अरविंद लाल ने बताया कि इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के गांव अलेहपुर की मड़ैया निवासी महिपाल सिंह ने 26 नवंबर 2017 को थाने में तहरीर दी थी कि उसके पिता कांता प्रसाद को गांव के ही रहने वाले पिंटू और उसके पिता ज्ञान सिंह उन्हें कस्बा इस्लामनगर की तरफ ले गए।
इस्लाम नगर के मुख्‍य चौराहे पर इन लोगों को कांता प्रसाद से झगड़ा करते हुए काफी लोगों ने देखा। रात को लगभग 10:00 बजे तक वादी की मां भूदेवी ट्यूबेल पर कांता प्रसाद को तलाश करती हुई पहुंची तो चार लोग एक साथ यह कहते हुए आ रहे थे कि अब रास्ते का कांटा साफ हो गया है। शिकायत में कहा गया था कि भूदेवी को देखकर चारों भाग गए। 26 नवंबर 2017 को ट्यूबवेल के पीछे महेश सिंह के खेत में कांता प्रसाद की लाश मिली थी। कांता प्रसाद की गर्दन काट कर हत्या की गई थी। न्यायालय में रामपाल, सोमपाल, ज्ञान सिंह और उसके पुत्र पिंटू के खिलाफ कांता प्रसाद की गला काटकर हत्या करने का मुकदमा चल रहा था। 

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