शादी अनुदान योजना के तहत 593 लाभार्थियों को किया जाएगा लाभान्वित : डीएम

उत्तर प्रदेश

बदायूँ जनमत। अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़कर) के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजनान्तर्गत जिला स्वीकृति समिति की बैठक जिलाधिकारी मनोज कुमार की ने सदर विधायक महेश चन्द्र गुप्ता, सदस्य विधान परिषद के प्रतिनिधि पूर्व विधायक प्रेम स्वरूप पाठक व मुख्य विकास अधिकारी द्वारा नामित जिला विकास अधिकारी श्वेतांक पाण्डेय, प्रेमस्वरू पाठक, अमृतपाल प्रतिनिधि सदस्य विधान परिषद स्नातक (बरेली-मुरादाबाद खण्ड) व अन्य अधिकारियों के मौजूदगी में आयोजित आयोजित की।
शादी अनुदान योजनान्तर्गत विभाग द्वारा इस वित्तीय वर्ष 2023-24 में 118.60 लाख का आवंटन जारी किया गया है, जिसके सापेक्ष 593 पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाना है। अब तक जनपद के उप जिलाधिकरी/खण्ड विकास अधिकारी के स्तर से कुल 62 आवेदन पत्र स्वीकृत एवं 3 आवेदन पत्र अस्वीकृत हुए हैं। कार्यालय में प्राप्त हार्डकॉपी एवं पीएफएमएस से प्राप्त रेस्पोंस के अनुसार 22 आवेदन पत्रों को जिला स्वीकृति समिति द्वारा भुगतान की संस्तुति की गयी है। उप जिलाधिकरी/खण्ड विकास अधिकारी स्तर पर लम्बित आवेदन पत्रों पर तत्काल कार्यवाही के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए। यह योजना आगामी 31 मार्च 2024 तक जारी रहेगी। यह योजना पूर्णतया ऑनलाईन संचालित है।
बैठक में बताया गया कि योजनान्तर्गत प्रदान की जाने वाली धनराशि 20000‌ प्रति लाभार्थी एवं अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी हेतु अनुमन्य है। आवेदन हेतु पात्रता के अन्तर्गत कन्या की आयु शादी की तिथि को कम से कम 18 वर्ष होना अनिवार्य है। आवेदक की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत अधिकतम 56460 एवं ग्रामीण क्षेत्र के अधिकतम रू0 46080 निर्धारित है। आवेदन पत्र, पुत्री की शादी तय होने पर शादी की तिथि से 90 दिन पूर्व से एवं शादी होने के 90 दिन बाद तक बेवसाइट https://shadianudan.upsdc.gov.in पर ऑनलाईन करके समस्त आवश्यक अभिलेखों के साथ सम्बन्धित उप जिलाधिकरी व खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।   

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