बदायूॅं जनमत। दिनांक 19 फरवरी 2015 को घटित बलात्कार की घटना में वादी छोटेलाल पुत्र खुशीराम निवासी लिलवां थाना उसहैत की तहरीर के आधार पर थाना उसहैत पर पंजीकृत मु0अ0सं0 101/2015 धारा 376 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट बनाम कुवरपाल पुत्र लालमन निवासी लिलवा थाना उसहैत की विवेचना उ0नि0 कमलेश सिंह द्वारा की गयी। जिनके द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए प्राप्त साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। मॉनीटरिंग सेल बदायूं व पैरोकार थाना उसहैत एचसी हरिओम द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 09 अक्टूबर 2023 को माननीय न्यायाय स्पेशल पाक्सो कोर्ट-3 बदायूं द्वारा उपरोक्त अभियुक्त को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधि-2012 की धारा-10 के अपराध के लिए 07 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। पैरवी करने वाले पैरोकार थाना उसहैत का0 हरिओम सिंह तथा लोक अभियोजक प्रदीप भारती तथा विवेचक उ0नि0 कमलेश सिंह का योगदान सराहनीय रहा। 

