मौलाना जारसीज दोषी करार 10 साल की सजा, वकील का बयान: लालच और धमकी देता था

उत्तर प्रदेश

लखनऊ जनमत। ब्लैकमेल और रेप के मामले में इटावा के चर्चित मौलाना जरजिस को वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार दिया है। इसी के साथ कोर्ट ने वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज नीरज श्रीवास्तव ने मौलाना को 10 साल की सजा सुनाई है। इसी के साथ 10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। युवती का आरोप था कि दोषी मौलाना ने उसे शादी का झांसा देकर रेप किया और फिर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकियां देकर प्रताड़ित करता रहा।

2013 में शुरू हुई थी मौलाना की घिनौनी करतूतें

केस की सुनवाई में पीड़िता के अधिवक्ता अवधेश सिंह ने बताया कि दोषी मौलाना उसे लालच और धमकियां दिया करता था। वकील ने बताया कि मौलाना ने शादी का झांसा देकर कई बार पीड़िता से रेप किया था। बता दें, मौलाना के खिलाफ यह मुकदमा 17 जनवरी 2016 को जैतपुरा थाने में दर्ज किया गया था। मामला साल 2013 का है, जब पहली बार उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और फिर साल 2015 में पीड़िता के घर जाकर उसका रेप किया। पीड़िता के वकील ने यह भी बताया कि बाकी कई वकीलों ने मौलाना जरजिस के डर की वजह से पीड़िता का केस लेने से इनकार कर दिया था. लंबी बहस के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि मौलाना जरजिस दोषी है और उसे 10 साल की सजा सुनाई गई।

वाराणसी में हुई थी पीड़िता से मुलाकात

केस दर्ज कराने वाली पीड़ित युनती के मुताबिक, मौलाना जरजिस वाराणसी में तकरीर करने के लिए आता था और वहां के होटलों में रुकता था. तकरीर के दौरान ही 2013 में युवती मौलाना जरजिस से मिली थी। जरजिस ने पीड़िता को होटल में बुलाया था। इसके बाद उससे रेप किया और अश्लील वीडियो बना लिया. इतना ही नहीं, निकाह का झांसा दे-देकर मौलाना जरजिस ने उसके साथ अलग-अलग होटलों में बार दुष्कर्म किया. इसके बाद 19 नवंबर 2015 को मौलाना जरजिस उसके घर पहुंच गया और वहां भी उसका रेप किया।

मिन्नतों के बावजूद मौलाना ने नहीं की पीड़िता से शादी

पीड़िता ने जब इसका विरोध किया तो दोषी मौलाना ने उसे बदनाम करने की धमकी देनी शुरू कर दी। पीड़िता ने काफी मिन्नतें कीं, लेकिन मौलाना जरजिस ने उससे निकाह नहीं किया। इसके बाद पीड़िता ने वाराणसी एसएसपी को प्रार्थना पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की. एसएसपी के निर्देश पर जैतपुरा थाने में मौलाना जरजिस के खिलाफ केस दर्ज हुआ।

मौलाना को 10 साल जेल की सजा

एडवोकेट अवधेश कुमार सिंह ने यह भी बताया कि पीड़िता और 4 गवाहों के बयान के अलावा, साक्ष्यों के आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मौलाना जरजिस को रेप और बाकी आरोपों में दोषी पाया। दोषी करार दिए जाते ही मौलाना जरजिस को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।

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